बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा, परिवहन विभाग ने जारी किए सख्त निर्देश
उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं और मौतों को कम करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। परिवहन विभाग ने दोपहिया वाहन चालकों के लिए “हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं” की नीति लागू करने का निर्देश दिया है।
सख्ती से लागू होंगे नए निर्देश
परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने आठ जनवरी को एक पत्र जारी कर पेट्रोल पंप संचालकों को आदेश दिया है कि बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल न दिया जाए। यह निर्देश उन सवारियों पर भी लागू होगा जो वाहन चालक के साथ हैं। पत्र को सभी जिलाधिकारियों और संभागीय आयुक्तों को भेजकर तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया गया है।
हर साल हजारों मौतें, हेलमेट की अनिवार्यता पर जोर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक में बताया गया कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण राज्य में हर साल 25-26 हजार लोगों की जान जाती है। इनमें से बड़ी संख्या में मौतें हेलमेट न पहनने के कारण होती हैं। इस नीति का उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना और लोगों की जान बचाना है।
जागरूकता अभियान पर जोर
परिवहन आयुक्त ने कहा कि “हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं” नीति 2019 में गौतमबुद्ध नगर में शुरू की गई थी, लेकिन इसे पूरे राज्य में लागू नहीं किया जा सका। अब इसे सभी जिलों में सख्ती से लागू किया जाएगा। साथ ही, सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाने की भी सिफारिश की गई है।