उपनल कर्मचारियों से जुड़े मामले में प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, एसएलपी खारिज

उपनल कर्मचारियों से जुड़े मामले में प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, एसएलपी खारिज

प्रदेश के उपनल कर्मचारियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को झटका देते हुए सरकार की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज कर दी है। इस मामले में राज्य के 25,000 कर्मचारियों का भविष्य जुड़ा हुआ है।

2018 में हाईकोर्ट ने उपनल कर्मचारियों के लिए नियमावली बनाने का आदेश दिया था। अदालत ने कहा था कि जब तक नियमावली नहीं बनाई जाती, तब तक समान कार्य के लिए सम्मान मानदेय दिया जाए। प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है।

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