उत्तराखंड: कार्मिकों की एसीआर अब अधिकारी नहीं रोक सकेंगे, मुख्य सचिव ने दिए सख्त निर्देश

उत्तराखंड: कार्मिकों की एसीआर अब अधिकारी नहीं रोक सकेंगे, मुख्य सचिव ने दिए सख्त निर्देश

देहरादून, 4 जुलाई – उत्तराखंड सरकार ने राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (एसीआर) से जुड़ी लंबित समस्याओं को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अब अधिकारी बिना कारण किसी भी कार्मिक की ACR को लंबित नहीं रख सकेंगे30 जून तक ACR न भरने पर वह स्वतः अगले स्तर पर अग्रसारित मानी जाएगी। यह नई व्यवस्था मुख्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार के निर्देशों पर लागू की जा रही है।

IFMS पोर्टल में किया जाएगा तकनीकी बदलाव
मुख्य सचिव ने इसके लिए आइएफएमएस (IFMS) पोर्टल में आवश्यक तकनीकी परिवर्तन शुरू करवाने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र जारी कर कहा है कि विभागों में लंबित ऑनलाइन प्रकरणों की मासिक समीक्षा कर उसकी रिपोर्ट शासन को अनिवार्य रूप से भेजी जाए

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प्रमोशन में देरी नहीं, एक जुलाई तक हो नियुक्ति
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि सभी विभाग रिक्त पदों पर पात्र कार्मिकों की पदोन्नति चयन वर्ष में हर हाल में 1 जुलाई तक सुनिश्चित करें, ताकि कर्मचारियों को समय पर लाभ मिल सके और प्रशासनिक कार्यों में गतिशीलता बनी रहे।

2021 से लंबित ACR बनी चिंता का कारण
हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में पाया गया कि कई विभागों में कार्मिकों की ACR वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक लंबित हैं, जिससे उनकी पदोन्नति, वेतनवृद्धि सहित अन्य सेवा संबंधी मामलों पर असर पड़ रहा है। इसी को देखते हुए यह स्वचालित प्रक्रिया अपनाने का निर्णय लिया गया।

डिजिटाइजेशन व जीपीएफ डाटा अपडेट पर भी जोर
सचिव समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने IFMS डेटा का शीघ्र डिजिटाइजेशन करने का निर्देश भी दिया। साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं वाहन चालकों के जीपीएफ (GPF) डाटा को नियमित रूप से अपडेट करने को कहा गया है।

Saurabh Negi

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