25 अक्टूबर से पहले होंगे उत्तराखंड निकाय चुनाव : सरकार ने उच्च न्यायालय को दी जानकारी

25 अक्टूबर से पहले होंगे उत्तराखंड निकाय चुनाव : सरकार ने उच्च न्यायालय को दी जानकारी

उत्तराखंड में आगामी 25 अक्टूबर तक निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। यह जानकारी उत्तराखंड उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर सचिव शहरी विकास नितिन भदौरिया ने दी। उन्होंने बताया कि अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के पहले सप्ताह में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी जाएगी, और 25 अक्टूबर तक चुनाव पूरे हो जाएंगे।

यह जनहित याचिका जसपुर निवासी मोहम्मद अनवर द्वारा दायर की गई थी। याचिका में कहा गया कि निकायों और नगरपालिकाओं का कार्यकाल दिसंबर 2023 में समाप्त हो गया था, लेकिन सरकार ने अब तक चुनाव नहीं कराए और उल्टा प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया। याचिका में यह भी कहा गया कि प्रशासक केवल तब नियुक्त किए जाते हैं जब निकाय भंग की जाती है, और उस स्थिति में भी सरकार को छह महीने के भीतर चुनाव कराने का आदेश होता है। इस याचिका में आमजन को हो रही परेशानियों का भी जिक्र किया गया है, जो प्रशासकों की नियुक्ति के कारण हो रही हैं।

न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा था कि पूर्व के आदेश पर चुनाव कराने का क्या प्लान है। इसके जवाब में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि लोकसभा चुनाव और मानसून के कारण प्रशासन व्यस्त था, जिस वजह से चुनाव में देरी हुई। अब 25 अक्टूबर से पहले चुनाव कराने की योजना है।

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राज्य चुनाव आयोग ने भी इस बात को स्पष्ट किया कि दिसंबर 2023 में निकायों का कार्यकाल समाप्त हो गया था, और सरकार ने प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया। अब, आठ महीने बाद, सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार है, लेकिन यह प्रक्रिया पहले ही शुरू हो जानी चाहिए थी।

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