उत्तराखंड: एक हफ्ते और बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक खुलेंगी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें

उत्तराखंड: एक हफ्ते और बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक खुलेंगी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें

राज्‍य ब्‍यूरो,  कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि चौथे चरण में थोड़ी रियायत के साथ आठ जून को सुबह छह बजे तक बढ़ा दी गई है। कर्फ्यू के दौरान इस हफ्ते एक व पांच जून को परचून की दुकानें सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक खुलेंगी। इसके साथ ही विद्यार्थियों की सुविधा के मद्देनजर स्टेशनरी व पुस्तकों की दुकानें इन्हीं तिथियों को खोलने की अनुमति दी गई है। राज्य में अब तक परचून की दुकानें हफ्ते में एक दिन सुबह आठ से 12 बजे तक खुल रही थीं। सरकार ने राजमार्ग समेत अन्य मार्गों पर स्थित ढाबों के संचालकों को भोजन सामग्री पैक कर बेचने की छूट दी है।

शासन ने सोमवार शाम कोविड कर्फ्यू के संबंध में मानक संचालन कार्यविधि (एसओपी) जारी कर दी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10 मई को दोपहर एक बजे से 18 मई तक कोविड कर्फ्यू लागू किया गया। इसके बाद दूसरे व तीसरे चरण में एक-एक हफ्ते की अवधि बढ़ाई गई। तीसरे चरण के कोविड कर्फ्यू की अवधि एक जून सुबह छह बजे खत्म हो रही है। इस बीच कोरोना संक्रमण के मामलों में भी कमी आई है। इसे देखते हुए व्यापारी वर्ग की ओर से कर्फ्यू में रियायत देने की मांग की जा रही थी। यही नहीं, सरकार के कुछ मंत्री भी इसके पक्ष में थे।

सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श के बाद सरकार ने चौथे चरण में कोविड कर्फ्यू को आठ जून तक बढ़ाने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि आमजन की सुविधा और व्यापारी वर्ग की मांग को ध्यान में रखते हुए इस हफ्ते दो दिन परचून की दुकानें तय समयावधि में खोलने का निर्णय लिया गया है। एक व पांच जून को पुस्तकों व स्टेशनरी की दुकानें भी सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक खुलेंगी।

उन्होंने कहा कि सात जून को कोरोना संक्रमण की समीक्षा के बाद आगे फैसला लिया जाएगा। सरकार के फैसले के बाद शासन की ओर से जारी एसओपी के अनुसार कोविड कर्फ्यू के दौरान प्रदेश में फल-सब्जी, डेयरी व दूध की दुकानें, बेकरी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां, मांस-मछली की दुकानें पूर्व की भांति सुबह आठ से 11 बजे तक खुलेंगी। इसके अलावा मालवाहक एवं अन्य वाहनों के चालकों व यात्रियों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य मार्गों पर स्थित ढाबों को भोजन पैक कर बेचने की अनुमति दी गई है। कोविड कफ् र्यू के वर्तमान में लागू शेष प्रविधान यथावत रखे गए हैं।

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