उत्तराखंड सरकार ने राज्यकर्मियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता 2% बढ़ाया, आदेश जारी

उत्तराखंड सरकार ने राज्यकर्मियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता 2% बढ़ाया, आदेश जारी

देहरादून, 5 मई 2025 – उत्तराखंड शासन ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की सौगात दी है। यह वृद्धि 1 जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को प्रस्ताव को स्वीकृति दी, जिसके बाद वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं।

अब कर्मचारियों और पेंशनरों को 55 प्रतिशत की दर से प्रतिमाह महंगाई भत्ता मिलेगा, जो पहले 53 प्रतिशत था। यह लाभ राज्य सरकार, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, तकनीकी शिक्षण संस्थाओं और शहरी निकायों के नियमित, पूर्णकालिक व कार्य प्रभारित कर्मचारियों को मिलेगा।

1 जनवरी से 30 अप्रैल 2025 तक के बढ़े हुए भत्ते का एरियर नकद दिया जाएगा, जबकि 1 मई से डीए का भुगतान नियमित वेतन के साथ किया जाएगा। अंशदायी पेंशन योजना के कर्मचारियों का पेंशन अंशदान संबंधित खाते में जमा किया जाएगा, शेष राशि नकद दी जाएगी।

हालांकि यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। उनके लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

Saurabh Negi

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