अब दिव्यांगों को भी आसानी से मिलेगी पेंशन, मुख्यमंत्री के आदेश पर बदला नियम

अब दिव्यांगों को भी आसानी से मिलेगी पेंशन, मुख्यमंत्री के आदेश पर बदला नियम

देहरादून, 28 जुलाई — उत्तराखंड सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए पेंशन योजना को अब पहले से कहीं अधिक सरल बना दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद अब ऐसे सभी दिव्यांग व्यक्ति भी पेंशन के पात्र होंगे, जिनके परिवार में 20 वर्ष से अधिक उम्र के बेटे या पोते मौजूद हैं। पहले इस शर्त की वजह से कई जरूरतमंद दिव्यांगजन योजना से बाहर हो जाते थे।

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में समाज कल्याण विभाग ने इस नई व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। समाज कल्याण सचिव डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी द्वारा निदेशक समाज कल्याण को भेजे गए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि —

  • जिन दिव्यांगजनों की मासिक आय ₹4000 या उससे कम है, वे इस योजना के पात्र होंगे, भले ही उनके पुत्र या पौत्र की उम्र 20 वर्ष से अधिक क्यों न हो।

  • इसके साथ ही, बीपीएल श्रेणी के ऐसे दिव्यांगजन जिनके पुत्र या पौत्र 20 साल से ऊपर हैं, उन्हें भी अब पेंशन दी जाएगी।

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इस बदलाव से अब हजारों दिव्यांगजन, जिन्हें पहले पात्रता नियमों की वजह से पेंशन नहीं मिल पा रही थी, उन्हें राहत मिलेगी।

Saurabh Negi

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