उत्तराखंड में पहली बार लागू होगी एकीकृत पेंशन योजना, एक अप्रैल से होगी शुरुआत

देहरादून, 18 मार्च – उत्तराखंड सरकार ने राज्य में पहली बार एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension System – UPS) को लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए शासन ने अधिसूचना जारी कर दी है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभाव में आएगी।
भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा 24 जनवरी 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार UPS को राज्य में अंगीकृत करने की अनुमति राज्यपाल ने प्रदान की है। यह योजना पेंशन प्रणाली को केंद्रीकृत और पारदर्शी बनाने में सहायक होगी।
शासन द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह योजना निर्धारित तिथि से राज्य में लागू मानी जाएगी। इस संबंध में सचिव डॉ. वीडी शण्मुगम द्वारा आदेश हस्ताक्षरित किए गए हैं।
प्रमुख सचिवों, मंडलायुक्तों, सभी जिलाधिकारियों, कोषागारों, लेखा एवं हकदारी, पेंशन निदेशालय और विभागाध्यक्षों को इस योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्देशित किया गया है।
अपर सचिव अमिता जोशी ने निर्देशित किया कि अधिसूचना की प्रति 25 प्रतियों में मुक्त कर संबंधित अनुभागों को भेजी जाए और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।