उत्तराखंड में विवाह पंजीकरण शुल्क छूट की समय सीमा इस दिनांक तक बढ़ी
देहरादून, 13 अगस्त — उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) नियमावली के तहत विवाह पंजीकरण शुल्क में दी जा रही ₹250 की छूट की समय सीमा को बढ़ाकर 26 जनवरी 2026 कर दिया है। शासन का कहना है कि इस निर्णय का उद्देश्य अधिक से अधिक नागरिकों को विवाह पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है।
गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह छूट उन व्यक्तियों पर लागू होगी जिनका विवाह समान नागरिक संहिता के लागू होने से पूर्व पंजीकृत हो चुका है, तलाक की डिक्री घोषित हो चुकी है, विवाह निरस्त हो चुका है, या विवाह हुआ है लेकिन पंजीकरण नहीं हुआ है। ऐसे मामलों में, 6 जून 2025 को जारी अधिसूचना द्वारा निर्धारित ₹250 पंजीकरण शुल्क में छूट अब 26 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि नागरिक सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से सेवा लेने पर ₹50 (जीएसटी सहित) शुल्क पूर्ववत लागू रहेगा। यह पहल राज्य में विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाने और नागरिकों को औपचारिक दस्तावेज़ीकरण के लिए प्रेरित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
अधिकारियों के अनुसार, समय सीमा बढ़ाने से ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के नागरिकों को भी पंजीकरण का पर्याप्त अवसर मिलेगा। राज्य सरकार का मानना है कि औपचारिक पंजीकरण से न केवल कानूनी सुरक्षा बढ़ती है, बल्कि पारिवारिक और सामाजिक अधिकारों की रक्षा भी होती है।