हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: पूर्व सैनिकों को बार-बार मिलेगा आरक्षण का लाभ

नैनीताल, 31 जुलाई – उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ केवल एक बार देने संबंधी शासनादेश को खारिज कर दिया है। इससे अब पूर्व सैनिकों को हर बार आवेदन पर आरक्षण लाभ मिल सकेगा। कोर्ट के फैसले से हजारों पूर्व सैनिकों को सीधी राहत मिली है।
राज्य सरकार ने 22 मई 2020 को आदेश जारी किया था कि पूर्व सैनिकों को केवल एक बार ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस आदेश को रामनगर निवासी शिक्षक दिनेश कांडपाल ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विकास बहुगुणा ने दलील दी कि राज्य अधिनियम में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि पूर्व सैनिक केवल एक बार ही आरक्षण का लाभ लें।
खंडपीठ ने दलीलों को सुनने के बाद कहा कि शासनादेश राज्य के कानून के विरुद्ध है और इसे लागू नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने आदेश को निरस्त कर दिया। अधिवक्ता ने बताया कि एक्ट में पूर्व सैनिकों, दिव्यांगों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों को विशेष आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन इसमें सीमित बार लाभ लेने जैसी कोई शर्त नहीं है।
उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों को सरकारी सेवाओं में 5% आरक्षण का प्रावधान है। कोर्ट के इस फैसले से अब वे किसी भी भर्ती में आवेदन करते समय पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ ले सकेंगे, चाहे वे पहले भी यह लाभ ले चुके हों।