22 सितंबर तक शिक्षकों की प्रमोशन सूची जारी करें – हाइकोर्ट

देहरादून – उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदोन्नति मामले में बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वरिष्ठता के आधार पर तैयार की गई प्रमोशन लिस्ट 22 सितंबर तक याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाए।
मुख्य न्यायाधीश जी. नरेन्दर और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। बताया गया कि यह मामला वर्ष 2012 से लंबित है, जिसके कारण शिक्षकों की पदोन्नति और स्थानांतरण प्रभावित हो रहे हैं।
शिक्षकों की मांगों और आंदोलन को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एस.एन. बाबुलकर और मुख्य स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत ने कोर्ट में शीघ्र सुनवाई की अपील की थी।
प्रदेशभर में करीब 5000 शिक्षक आंदोलन पर हैं। उनका कहना है कि प्रधानाचार्य पद की सीधी भर्ती को रद्द किया जाए और इसे केवल पदोन्नति से भरा जाए। कई शिक्षकों ने कहा कि वे वर्षों से सेवा दे रहे हैं, लेकिन पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पाया। वहीं, कुछ शिक्षक सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं और उन्हें ग्रेच्युटी व पेंशन का लाभ मिल चुका है।
याचिकाकर्ताओं का पक्ष है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित भुवन चंद्र कांडपाल केस के आधार पर उनकी पदोन्नति सुनिश्चित की जाए। इस मामले में त्रिविक्रम सिंह, लक्ष्मण सिंह खाती समेत कई शिक्षकों ने याचिकाएं दाखिल की हैं।