उत्तराखण्ड हाईकोर्ट सख्त: जेलों की अनदेखी पर गृह सचिव को अवमानना नोटिस
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य की जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और कैदियों की व्यवस्था सुधारने के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन न करने पर गृह सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि सभी आदेशों का अनुपालन 30 सितंबर तक किया जाए।
मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन कराने के लिए कई वर्षों से हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।
हालांकि, उत्तराखंड सरकार ने अब तक आदेश का पालन नहीं किया है, जबकि अन्य राज्यों ने इसे लागू कर दिया है। याचिका में यह भी कहा गया कि राज्य की जेलों में कैदियों को मिलने वाला मेहनताना भी आम मजदूरों से कम है।
अदालत ने गृह सचिव को चेतावनी दी कि अगर 30 सितंबर तक सभी आदेशों का पालन नहीं किया गया, तो अवमानना की कार्रवाई होगी। अदालत ने यह भी कहा कि अगर राज्य सरकार पहले ही अनुपालन कर लेती है, तो वह कोर्ट को सूचित कर सकती है।