होटल-रेस्टोरेंट संचालकों को बच्चों का दूध गर्म करने से नहीं करना होगा इनकार, यहाँ जानिए क्यों

होटल-रेस्टोरेंट संचालकों को बच्चों का दूध गर्म करने से नहीं करना होगा इनकार, यहाँ जानिए क्यों

अब उत्तराखंड के किसी भी होटल और रेस्टोरेंट में बच्चों को दूध गर्म करने से मना नहीं किया जा सकेगा। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी जिलाधिकारियों और जिला पर्यटन अधिकारियों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। यह कदम हरिद्वार के सामाजिक कार्यकर्ता मनोज निषाद की शिकायत के बाद उठाया गया।

मनोज निषाद ने बताया था कि 25 जून 2025 को हरिद्वार से ऋषिकेश यात्रा के दौरान एक रेस्टोरेंट ने उनके तीन वर्षीय बच्चे के लिए दूध गर्म करने से साफ इनकार कर दिया। इस घटना की शिकायत आयोग से की गई। मामले को गंभीर मानते हुए आयोग ने 19 जुलाई 2025 को राज्य के सभी जिलाधिकारियों और पर्यटन अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए कि होटल और रेस्टोरेंट अब बच्चों को दूध गर्म करने से इंकार नहीं कर सकते।

आयोग के निर्देशों का पालन सबसे पहले रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों में हुआ। 28 जुलाई को जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग और 5 अगस्त को जिलाधिकारी पिथौरागढ़ ने आयोग को आदेश लागू होने की जानकारी दी।

इसे भी पढ़ें – सतपुली में गुलदार का दोबारा हमला, नौ वर्षीय बच्चा घायल, दहशत में श्रमिक

मनोज निषाद ने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में श्रद्धालु परिवार सहित आते हैं और छोटे बच्चों के लिए दूध गर्म करवाना हमेशा चुनौती रहा है। कई बार माता-पिता खुद दूध लेकर चलते हैं, लेकिन सिर्फ उसे गर्म करने की सुविधा तक नहीं मिल पाती। आयोग के आदेश से अब यात्रा कर रहे परिवारों को राहत मिलेगी।

Saurabh Negi

Share