उत्तराखंड में हाइब्रिड वाहनों को टैक्स में छूट देने की तैयारी, यूपी से वाहन खरीद पर हो रहा नुकसान

उत्तराखंड सरकार राज्य में हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उनके पंजीकरण पर लगने वाले वन टाइम टैक्स में छूट देने की योजना बना रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों की तर्ज पर अब पेट्रोल-डीजल और बैटरी से संचालित हाइब्रिड वाहनों को भी इस कर में राहत दी जा सकती है। प्रस्ताव का परीक्षण पूरा हो चुका है और अब इसे कैबिनेट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।
कैसे मिलेगा लाभ?
अगर कैबिनेट इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो हाइब्रिड वाहनों पर लगने वाले वन टाइम टैक्स में छूट मिलेगी। फिलहाल, वाहन की कीमत का लगभग 10 प्रतिशत वन टाइम टैक्स लिया जाता है, जो 10 लाख से अधिक कीमत वाले वाहनों के लिए लागू होता है। हाइब्रिड वाहनों की न्यूनतम कीमत 18 लाख रुपये होती है, ऐसे में प्रस्ताव के तहत उन्हें 10 प्रतिशत टैक्स छूट दिए जाने की संभावना है।
उत्तराखंड को क्यों हो रहा नुकसान?
राज्य में इस समय 4000 से अधिक हाइब्रिड वाहन पंजीकृत हैं, लेकिन इनकी संख्या अपेक्षित रूप से नहीं बढ़ पा रही है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में हाइब्रिड वाहनों को टैक्स में छूट मिल रही है, जिससे उत्तराखंड के लोग यूपी से वाहन खरीद रहे हैं। इससे वहां की सरकार को जीएसटी का लाभ मिल रहा है और उत्तराखंड को राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा है।
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सरकार की मंशा और संभावित लाभ
परिवहन विभाग का मानना है कि यदि उत्तराखंड में भी हाइब्रिड वाहनों को टैक्स छूट दी जाती है, तो राज्य में इन वाहनों की बिक्री बढ़ेगी। इससे न केवल जीएसटी का लाभ मिलेगा, बल्कि पर्यावरण को भी फायदा होगा, क्योंकि हाइब्रिड वाहन पारंपरिक पेट्रोल-डीजल वाहनों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाते हैं।
संयुक्त आयुक्त परिवहन एसके सिंह के अनुसार, हाइब्रिड वाहनों को टैक्स में छूट देने का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। अब अंतिम निर्णय कैबिनेट की मंजूरी पर निर्भर करेगा।