उत्तराखंड: लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए कमेटी गठित, हाईकोर्ट में मुख्य सचिव ने पेश किया शपथपत्र

उत्तराखंड: लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए कमेटी गठित, हाईकोर्ट में मुख्य सचिव ने पेश किया शपथपत्र

उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य के मुख्य सचिव ने शपथपत्र दाखिल कर अदालत को सूचित किया कि सरकार ने लोकायुक्त नियुक्त करने के लिए एक कमेटी गठित कर दी है और इसकी पहली बैठक 22 फरवरी 2025 को हो चुकी है। मुख्य सचिव ने अदालत को अवगत कराया कि उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए सरकार नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। इस पर हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जी नरेंदर और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक पूरी स्थिति स्पष्ट की जाए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है।

गौलापार निवासी रविशंकर जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया कि उत्तराखंड सरकार अब तक लोकायुक्त की नियुक्ति में लापरवाही बरत रही है, जबकि इस संस्था के नाम पर हर साल दो से तीन करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

याचिका में यह भी कहा गया कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, लेकिन उत्तराखंड में बड़े घोटाले होने के बावजूद लोकायुक्त की नियुक्ति तक नहीं हुई है।

याचिकाकर्ता के अनुसार उत्तराखंड में निष्पक्ष जांच की कमी

  • राज्य में स्वतंत्र जांच एजेंसी का अभाव है।
  • सभी जांच एजेंसियां सरकार के अधीन हैं, जिससे भ्रष्टाचार के मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो पाती।
  • विजिलेंस विभाग भी पूरी तरह से राज्य पुलिस और मुख्यमंत्री कार्यालय के नियंत्रण में है।

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हाईकोर्ट की सख्ती से बढ़ी उम्मीदें

राज्य सरकार पर लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। हाईकोर्ट की इस सुनवाई के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि लोकायुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी आएगी और उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वतंत्र जांच प्रणाली को मजबूती मिलेगी।

Saurabh Negi

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