उत्तराखंड: निकाय चुनाव हेतु रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध, सख्त नियम लागू
उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसके तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और साउंडबॉक्स का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। सभी प्रकार के चुनाव प्रचार के लिए संबंधित जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले चुनावी प्रचार पूरी तरह से बंद हो जाएगा।
आचार संहिता के नियम
राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रचार सामग्री केवल भवन या दीवार के मालिक की अनुमति से ही लगाई जा सकेगी। सरकारी और सार्वजनिक संपत्ति पर विज्ञापन, पोस्टर, या वॉल राइटिंग करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। ऐसा करने पर उत्तराखंड लोक संपत्ति विरूपण अधिनियम-2003 के तहत सख्त कार्रवाई होगी। चुनाव प्रचार के दौरान लाउडस्पीकर और साउंडबॉक्स का उपयोग पूर्वानुमति लेकर ही किया जा सकेगा। इन उपकरणों की ध्वनि अनुमन्य सीमा के भीतर होनी चाहिए और उन्हें स्थायी रूप से कहीं स्थापित नहीं किया जा सकता।
रोड शो आयोजित करने के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति अनिवार्य है। रोड शो के दौरान बड़े अस्पताल, भीड़भाड़ वाले बाजारों और सार्वजनिक परिवहन मार्गों पर व्यवधान नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, मतदान केंद्र पर सरकार का कोई मंत्री केवल मतदाता के रूप में प्रवेश कर सकेगा। इन सख्त नियमों का उद्देश्य निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करना है।