उत्तराखंड: नई आबकारी नीति लागू, 7 मार्च से ठेकों के नवीनीकरण और आवंटन की प्रक्रिया शुरू

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उत्तराखंड सरकार ने नई आबकारी नीति घोषित कर दी है। इसके तहत प्रदेशभर में शराब की दुकानों के नवीनीकरण और आवंटन प्रक्रिया की तिथियां तय कर दी गई हैं। नवीनीकरण प्रक्रिया 7 मार्च से 16 मार्च तक चलेगी। यदि कोई दुकान शेष रहती है तो उसका आवंटन लॉटरी से किया जाएगा। इसके लिए आवेदन 19 से 21 मार्च तक स्वीकार किए जाएंगे।
लॉटरी प्रक्रिया की तिथियां
पहले चरण की लॉटरी 22 मार्च को निकाली जाएगी। यदि दुकानें फिर भी खाली रहती हैं तो दूसरे चरण के लिए 23 से 24 मार्च दोपहर 3 बजे तक आवेदन लिए जाएंगे। इसकी लॉटरी प्रक्रिया 24 मार्च की शाम 5 बजे तक पूरी होगी। इच्छुक आवेदक आबकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
नई आबकारी नीति में अहम बदलाव
- नई नीति शराब की खपत बढ़ाने के बजाय राजस्व बढ़ाने पर केंद्रित है।
- 2025-26 में सरकार का लक्ष्य 5060 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाना है, जिससे 1 अप्रैल से शराब के दाम बढ़ सकते हैं।
- धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानों को बंद करने का प्रावधान किया गया है।
- एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बेचने वाले दुकानदारों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे।
- पर्वतीय क्षेत्रों में वाइनरी संचालकों को 15 वर्षों तक शुल्क में छूट देकर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा।