उत्तराखंड में निकाय चुनाव के मद्देनजर 23 जनवरी को पूरे प्रदेश में अवकाश
उत्तराखंड में निकाय चुनाव के मद्देनजर 23 जनवरी को पूरे प्रदेश में सभी सरकारी, अर्द्ध-सरकारी, निजी प्रतिष्ठानों और शिक्षण संस्थानों में सवेतन अवकाश रहेगा। मंगलवार को सचिव विनोद कुमार सुमन ने इस संबंध में संशोधित आदेश जारी किया। पहले केवल निकाय क्षेत्रों में अवकाश का प्रावधान था, लेकिन अब यह आदेश पूरे राज्य में लागू होगा।
आदेश के अनुसार, सभी सरकारी कार्यालय, निगम, परिषद, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, निजी संस्थान, और बैंकों के साथ-साथ कोषागार व उप कोषागार भी बंद रहेंगे। श्रम सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने भी अधिसूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया कि कारखानों में मतदान के दिन अवकाश नहीं होने की स्थिति में सवेतन अवकाश देना अनिवार्य होगा। निरंतर प्रक्रिया वाले कारखानों के प्रबंधकों को कर्मचारियों को मतदान के लिए समुचित अवसर देने की जिम्मेदारी दी गई है।
यह निर्णय प्रदेश में मताधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है, जिससे हर वर्ग के नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर सके।