उत्तराखंड निवास में आम जनता को भी ठहरने की मिलेगी सुविधा: सीएम धामी के निर्देश पर शासनादेश में संशोधन
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में नवनिर्मित उत्तराखंड निवास को आम जनता के लिए भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। पूर्व में जारी शासनादेश के अनुसार, केवल राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, उच्च अधिकारी और कुछ अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को ठहरने की अनुमति थी। सीएम धामी ने प्रकाशित खबरों का संज्ञान लेते हुए इस व्यवस्था में बदलाव के लिए तत्काल शासनादेश संशोधित करने के निर्देश दिए।
संशोधित आदेश के तहत अब उत्तराखंड के आम नागरिक भी उपलब्धता के आधार पर निवास में ठहर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कक्ष आरक्षण की प्रक्रिया को सरल बनाने और ठहरने की दरों का पुनर्निर्धारण करने का भी आदेश दिया। इसके साथ ही, सरकारी बैठकों के लिए यह निवास निशुल्क रहेगा, जबकि निगमों और समितियों को 15,000 रुपये प्रतिदिन और अन्य आयोजकों को 35,000 रुपये प्रतिदिन शुल्क देना होगा।
इस संशोधन से उत्तराखंड निवास अब सिर्फ विशिष्ट व्यक्तियों तक सीमित न रहकर आम जनता के लिए भी सुलभ होगा।