विचलन से दी पंचायती राज एक्ट में संशोधन को मंजूरी, अब दो से अधिक संतान वाले भी लड़ सकेंगे चुनाव

विचलन से दी पंचायती राज एक्ट में संशोधन को मंजूरी, अब दो से अधिक संतान वाले भी लड़ सकेंगे चुनाव

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम, 2016 में महत्वपूर्ण संशोधन को विशेष अधिकार (विचलन) के तहत मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के बाद अब 25 जुलाई 2019 से पहले जिन जनप्रतिनिधियों की दो से अधिक जीवित संतानें हैं, वे भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाग ले सकेंगे।

इसके साथ ही राज्य सरकार ने पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण देने का फैसला भी ले लिया है। यह फैसला एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। इससे ओबीसी वर्ग के लोगों को ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायतों में प्रतिनिधित्व मिलेगा।

हरिद्वार को छोड़ प्रदेश के अन्य जिलों में पंचायतों का परिसीमन पहले ही किया जा चुका है। इसमें कुल 55,635 ग्राम पंचायत वार्ड, 7,505 ग्राम पंचायतें, 2,936 क्षेत्र पंचायतें और 343 जिला पंचायतें शामिल हैं। हालांकि चुनाव समय पर न हो पाने के कारण सरकार ने इन पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति की है।

संशोधन प्रस्ताव को मुख्यमंत्री द्वारा हरी झंडी मिलने के बाद इसे अंतिम मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया है। राजभवन से अनुमति मिलते ही प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इससे चुनावी प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

Saurabh Negi

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