विधानसभा में पेश होगा उत्तराखंड पंचायतीराज संशोधन विधेयक, ओबीसी आरक्षण और संतान सीमा में छूट का प्रावधान?

देहरादून, 14 अगस्त — उत्तराखंड कैबिनेट ने पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक 2025 को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के तहत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अब 25 जुलाई 2019 से पहले जिनकी दो से अधिक जीवित संतानें हैं, वे भी चुनाव लड़ सकेंगे। पहले यह प्रावधान चुनाव लड़ने की पात्रता में बाधा बनता था।
विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में लाए जाने वाले इस विधेयक के माध्यम से पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आबादी के अनुपात में आरक्षण का लाभ मिलेगा। यह बदलाव एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया है, जिससे पंचायतों में ओबीसी वर्ग की राजनीतिक भागीदारी को मजबूती मिलेगी।
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राज्य सरकार का कहना है कि यह संशोधन ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देगा और जनप्रतिनिधियों के चयन में अधिक समावेशी दृष्टिकोण सुनिश्चित करेगा। अध्यादेश पहले ही लागू किया जा चुका है और अब विधेयक के पारित होने के बाद यह प्रावधान स्थायी रूप से कानून का हिस्सा बन जाएगा।