उत्तराखंड: बिजली दरों में बढ़ोतरी की याचिका खारिज, आम जनता को राहत
उत्तराखंड में बिजली दरें और वृद्धि नहीं होगी। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने यूपीसीएल की बिजली दरों में बढ़ोतरी की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका के तहत यूपीसीएल ने 919 करोड़ रुपये की वसूली को आधार बनाकर बिजली दरों में 8.54% (63 पैसे प्रति यूनिट) बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। याचिका पर विचार करते हुए आयोग ने उपभोक्ताओं और हितधारकों से सुझाव मांगे थे। 12 अगस्त को जनसुनवाई में भी लोगों ने बढ़ोतरी का विरोध जताते हुए महंगी बिजली से राहत की मांग की थी। आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद और सदस्य विधि अनुराग शर्मा की पीठ ने याचिका को पुनर्विचार योग्य नहीं पाया और इसे खारिज कर दिया।
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इस फैसले के बाद यूपीसीएल के पास अपीलीय प्राधिकरण विद्युत दिल्ली जाने का विकल्प खुला है। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार का कहना है कि आयोग के निर्णय का अध्ययन करने के बाद ही आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।