हाईकोर्ट के निर्देश, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती परीक्षा स्थगित

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्रवक्ता के 200 पदों पर भर्ती के लिए 22 और 23 मार्च को प्रस्तावित लिखित परीक्षा को स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) को आदेश दिया है कि वह ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) से सलाह लेने के बाद परीक्षा की नई तिथि घोषित करे।
अर्हता को लेकर याचिका पर फैसला
यह आदेश बीटेक और एमटेक उत्तीर्ण मधुसूदन की याचिका पर आया है। याचिका में कहा गया था कि यूकेपीएससी द्वारा निर्धारित अर्हता एआईसीटीई के मानकों के विपरीत है। याचिकाकर्ता का कहना था कि एआईसीटीई के अनुसार प्रवक्ता पद के लिए एमटेक अनिवार्य है, जबकि यूकेपीएससी ने केवल बीटेक अर्हता निर्धारित की है।
2024 में जारी हुई थी विज्ञप्ति
राज्य सरकार और यूकेपीएससी ने जुलाई 2024 में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल विभागों में प्रवक्ता पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। हाईकोर्ट ने आयोग को परीक्षा स्थगन की जानकारी का व्यापक प्रचार करने के भी निर्देश दिए हैं।