उत्तराखंड कैबिनेट ने शिक्षक चयन प्रक्रिया और पदोन्नति वेतनमान प्रस्ताव पुनर्विचार हेतु लौटाया

उत्तराखंड कैबिनेट ने शिक्षक चयन प्रक्रिया और पदोन्नति वेतनमान से जुड़े प्रस्ताव को यह कहते हुए वापस कर दिया कि इसे मंज़ूरी से पहले विस्तृत परीक्षण की आवश्यकता है। संबंधित विभाग द्वारा विस्तृत समीक्षा के बाद प्रस्ताव दोबारा प्रस्तुत किया जाएगा।
शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, 4th, 5th और 6th वेतन आयोग में निश्चित नियमित सेवा अवधि पूर्ण करने पर शिक्षक चयन वेतनमान और पदोन्नति वेतनमान के पात्र थे। सामान्य वेतनमान से चयन या पदोन्नति वेतनमान में जाते समय अगला वेतन स्तर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तय होता था, जिसमें किसी भी अतिरिक्त वेतन वृद्धि का प्रावधान नहीं था।
13 सितंबर 2019 के शासनादेश में भी स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि चयन या पदोन्नति वेतनमान दिए जाने पर कोई वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी। इस विषय को और स्पष्ट करने के लिए उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियमावली 2016 के नियम 13 में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन कैबिनेट ने इसे वापस कर विस्तृत परीक्षण के बाद पुनः प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
दूसरा प्रस्ताव भी लौटा
कैबिनेट ने एक अन्य प्रस्ताव भी वापस कर दिया, जिसमें उधम सिंह नगर के उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज काशीपुर और बीएसवी इंटर कॉलेज जसपुर में सात-सात चतुर्थ श्रेणी के पदों को चयन प्रक्रिया पूरी किए बिना फिक्स्ड मानदेय पर आउटसोर्स आधार पर स्वीकृत करने का अनुरोध था। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर भी और समीक्षा के निर्देश दिए हैं।




