उत्तराखंड में शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया शुरू, विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश

उत्तराखंड में शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया शुरू, विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश

देहरादून – उत्तराखंड में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता और सहायक अध्यापक (एलटी) शिक्षकों के अनिवार्य तबादलों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी प्रधानाचार्यों और शिक्षकों से विकल्प पत्र और आवेदन पत्र मांगे जाने संबंधी निर्देश जारी कर दिए हैं।

शिक्षा निदेशक की ओर से जारी आदेश के अनुसार, अनिवार्य तबादलों के लिए पात्रता एवं रिक्त पदों की सूची विभागीय वेबसाइट पर 15 अप्रैल 2025 तक अपलोड कर दी जाएगी। इसके तहत जिन शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के नाम पात्रता सूची में शामिल होंगे, उन्हें 10 विकल्पों के साथ विकल्प पत्र संबंधित संस्थाध्यक्ष से अग्रसारित कर बीईओ के माध्यम से सीईओ कार्यालय में 20 अप्रैल 2025 तक जमा कराने होंगे।

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि सुगम से दुर्गम और दुर्गम से सुगम क्षेत्रों में अनिवार्य तबादलों के लिए छूट सिर्फ एक्ट के तहत ही दी जाएगी। बीईओ तबादलों की सूची अनिवार्य और अनुरोध श्रेणियों में अलग-अलग तैयार कर 30 अप्रैल 2025 तक मंडलीय अपर निदेशक कार्यालय (एलटी शिक्षकों के लिए) और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय (प्रवक्ताओं के लिए) को सौंपेंगे।

विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि अंतिम तिथि के बाद कोई आवेदन या विकल्प पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा और बिना उचित माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक एवं प्रवक्ताओं के तबादले शासनादेश में निर्धारित 7 जुलाई की व्यवस्था के अनुसार किए जाएंगे।

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विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि एक आवेदन पर तबादले की केवल एक ही श्रेणी मान्य होगी और सभी शिक्षकों को निर्देशों का पालन करते हुए समय पर आवेदन करना होगा।

Saurabh Negi

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