उत्तराखंड में जल्द लागू होगा UCC, समिति ने सीएम धामी को सौंपा नियमावली का फाइनल ड्राफ्ट
उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने जा रही है। आज, 18 अक्तूबर 2024 को, नियमावली और क्रियान्वयन समिति ने UCC की नियमावली का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम सभी को समान न्याय और समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि UCC को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए तिथि जल्द ही कैबिनेट की बैठक में तय की जाएगी। साथ ही, अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि इस अधिनियम का क्रियान्वयन सही ढंग से हो सके।
समिति में शामिल प्रमुख सदस्य:
इस अवसर पर, समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त आई.ए.एस. श्री शत्रुघ्न सिंह, सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता श्री मनु गौड़, दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल, अपर पुलिस महानिदेशक श्री अमित सिन्हा, और स्थानिक आयुक्त श्री अजय मिश्रा उपस्थित थे। समिति ने समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड 2024 अधिनियम के लिए नियमावली का ड्राफ्ट तैयार किया, जिसे आज सौंपा गया है।
मुख्यमंत्री ने पहले घोषणा की थी कि सरकार 9 नवंबर, उत्तराखंड स्थापना दिवस पर UCC लागू करना चाहती है। समिति द्वारा ड्राफ्ट सौंपे जाने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि UCC उसी दिन लागू हो जाएगा।
यूसीसी को देवतुल्य जनता से किए गए वादे के अनुरूप शीघ्र ही प्रदेश में लागू किया जाएगा। अन्य राज्यों में भी यूसीसी को लागू करने की दिशा में यह कानून आदर्श साबित होगा।#UniformCivilCode pic.twitter.com/IqfO0yr1wr
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 18, 2024
UCC में शामिल प्रमुख प्रावधान:
नियमावली में चार मुख्य भाग शामिल हैं, जिनमें विवाह, तलाक, लिव-इन रिलेशनशिप, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, और उत्तराधिकार से जुड़े नियम शामिल हैं। यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी पंजीकरण प्रक्रियाएं और अपीलें ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से आसानी से उपलब्ध होंगी। इससे जनसामान्य को सुविधाजनक तरीके से सभी जानकारी और सेवाएं प्राप्त होंगी
UCC की घोषणा से लागू होने तक का सफर
- 12 फरवरी 2022: विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने UCC की घोषणा की।
- मई 2022: सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन।
- 02 फरवरी 2024: समिति ने ड्राफ्ट रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी।
- 07 फरवरी 2024: विधेयक विधानसभा से पारित हुआ।
- 11 मार्च 2024: राष्ट्रपति ने विधेयक को मंजूरी दी।
- 18 अक्तूबर 2024: नियमावली का फाइनल ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंपा गया।
UCC के तहत होने वाले प्रमुख बदलाव:
- सभी धर्मों के लिए एक समान कानून जो विवाह, तलाक, और उत्तराधिकार से जुड़े मामलों को कवर करेगा।
- विवाह पंजीकरण अनिवार्य होगा; पंजीकरण न कराने पर अधिकतम ₹25,000 का जुर्माना।
- महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार और तलाक के आधार मिलेंगे।
- हलाला और इद्दत जैसी प्रथाओं को समाप्त किया जाएगा।
- संपत्ति में बेटे और बेटियों को समान अधिकार मिलेंगे।
- लिव-इन में रहने वालों के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा, और उनके बच्चों को जैविक संतान के समान अधिकार मिलेंगे।