उत्तराखंड में 27 जनवरी से लागू होगी समान नागरिक संहिता (UCC)

उत्तराखंड में 27 जनवरी से लागू होगी समान नागरिक संहिता (UCC)

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) 27 जनवरी 2025 से लागू होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसी दिन यूसीसी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। सीएम के सचिव शैलेश बगोली ने सभी विभागों को अधिसूचना जारी कर तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड इस कानून को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।

यूसीसी लागू होने से प्रमुख बदलाव

  • सभी धर्मों और समुदायों के लिए विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत का एक समान कानून।
  • 26 मार्च 2010 के बाद हर दंपती के लिए शादी और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य।
  • विवाह पंजीकरण ग्राम पंचायत से महानगर पालिका तक उपलब्ध। पंजीकरण न कराने पर ₹25,000 का जुर्माना और सरकारी सुविधाओं से वंचित रहना।
  • विवाह के लिए लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष।
  • हलाला और इद्दत जैसी प्रथाओं पर रोक, महिला के दोबारा विवाह पर शर्तें समाप्त।
  • संपत्ति में बेटा-बेटी को समान अधिकार, जायज-नाजायज बच्चों में भेदभाव नहीं।
  • गोद लिए, सरोगेसी से जन्मे और गर्भस्थ शिशु को संपत्ति में अधिकार।
  • लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य, न करने पर जुर्माना या कारावास।

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