उत्तराखंड में वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती के लिए नई एकीकृत नियमावलियां लागू

उत्तराखंड में वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती के लिए नई एकीकृत नियमावलियां लागू

देहरादून – उत्तराखंड सरकार ने विभिन्न विभागों में वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया को एकरूप बनाने के लिए नई एकीकृत भर्ती नियमावलियां लागू कर दी हैं। गुरुवार को शासन की ओर से इसके संबंध में अधिसूचनाएं जारी की गईं। ‘उत्तराखंड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली-2025’ के तहत नागरिक पुलिस, अभिसूचना, पीएसी, आईआरबी, अग्निशमन, कारागार, होमगार्ड, वन, आबकारी और युवा कल्याण विभागों के उप निरीक्षक स्तर के पद शामिल किए गए हैं। इनमें उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, अग्नि शमन द्वितीय अधिकारी, उप कारापाल, वन दरोगा और आबकारी उप निरीक्षक जैसे पद प्रमुख हैं।

इसी प्रकार ‘उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली-2025’ पुलिस, पीएसी, आईआरबी, अग्निशमन, बंदी रक्षक, वन आरक्षी, आबकारी सिपाही, परिवहन प्रवर्तन सिपाही तथा सचिवालय और विधान भवन रक्षक जैसे पदों पर लागू होगी।

सामान्य शब्दों में लिखें तो जिन पदों में सामान्य उम्र सीमा 18 से 28 और 18-35 वर्ष थी अब यह उम्र घटकर 18-25 कर दी गई है। इस से प्रदेश के कई युवाओं को नुक्सान होगा जो इन पदों पर अपनी तैयारी कर रहे हैं।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विभिन्न विभागों में वर्दीधारी उप निरीक्षक और सिपाही पदों पर एकीकृत भर्ती की व्यवस्था राज्य के युवाओं के हित में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि नई नियमावलियां पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती सुनिश्चित करेंगी और साथ ही राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाएंगी।

लेकिन यह किस तरह का हित है जहाँ युवा जनसँख्या का एक बड़ा वर्ग फार्म ही नहीं भर पायेगा।

Saurabh Negi

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