राज्य कर्मचारियों के वार्षिक स्थानांतरण पर सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश, तय समय-सारणी के अनुसार होंगे तबादले

देहरादून – उत्तराखण्ड शासन ने वर्ष 2025-26 के लिए राज्य कर्मचारियों के वार्षिक स्थानांतरण को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। अपर सचिव ललित मोहन रयाल द्वारा जारी पत्र के अनुसार, स्थानांतरण प्रक्रिया उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-23 के तहत तय समय-सारणी के अनुसार की जाएगी।
यह निर्देश सभी प्रमुख सचिवों, विभागाध्यक्षों, मण्डलायुक्तों और जिलाधिकारियों को भेजे गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण प्रक्रिया को विधिवत और समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए।
स्थानांतरण अधिनियम के अनुसार हर वर्ष तय की गई समय-सारणी के अंतर्गत सामान्य स्थानांतरण किए जाते हैं, जिससे विभागीय कार्यों की निरंतरता बनी रहे और पारदर्शिता सुनिश्चित हो।