अब उत्तराखंड में सरकारी योजनाओं के लाभ लेना है तो विवाह का पंजीकरण करवाना होगा

अब उत्तराखंड में सरकारी योजनाओं के लाभ लेना है तो विवाह का पंजीकरण करवाना होगा

देहरादून – उत्तराखंड सरकार ने राज्य में विवाह पंजीकरण को अनिवार्य करने की तैयारी शुरू कर दी है। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) के तहत सरकार ने यह प्रावधान किया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए विवाह पंजीकरण जरूरी होगा। यह नियम न सिर्फ़ नए और भविष्य के विवाहों पर लागू होगा, बल्कि पहले से विवाहित जोड़ों पर भी यह अनिवार्यता लागू होगी।

इस नए प्रावधान को यूसीसी नियमों में शामिल करने का उद्देश्य विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देना है। इसके तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे कि मुफ्त राशन, स्वास्थ्य सेवा और बिजली सब्सिडी से लेकर सोलर एनर्जी तक के लाभ के लिए विवाह पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और यूसीसी समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने विभिन्न विभागों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने विभागीय नियमों में बदलाव कर इस नए प्रावधान को शामिल करें।

यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण की यह नई शर्त 9 नवंबर तक लागू होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही इस दिशा में अपनी प्रतिबद्धता जताई है। विवाह पंजीकरण के साथ-साथ यूसीसी में लिव-इन रिलेशनशिप का भी पंजीकरण करने पर ध्यान दिया जा रहा है।

विभागीय बैठक में समीक्षा – 

बीजापुर गेस्ट हाउस में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और यूसीसी समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में गृह, पुलिस, स्वास्थ्य, अल्पसंख्यक कल्याण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, ऊर्जा, योजना, वित्त और अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में मुख्य तौर पर यह चर्चा की गई कि किस प्रकार से विवाह पंजीकरण को अनिवार्य बनाकर विभिन्न योजनाओं के लाभ दिए जाएंगे।

उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य विभाग की आयुष्मान योजना, खाद्य विभाग की मुफ्त राशन योजना और अन्य योजनाएं, जिनके तहत रसोई गैस, नमक और अन्य आवश्यक वस्तुएं सब्सिडी दरों पर दी जाती हैं, अब विवाह पंजीकरण पर निर्भर होंगी। इसी तरह, ऊर्जा विभाग की बिजली बिल सब्सिडी और सोलर एनर्जी पर मिलने वाली रियायतें भी इस नियम के अंतर्गत लाई जाएंगी।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी विभाग अपनी योजनाओं में बदलाव कर इस नए नियम को शीघ्र लागू करेंगे।

नए और पुराने विवाह होंगे पंजीकृत – 

यह नया नियम केवल नए विवाहों तक सीमित नहीं रहेगा। पहले से विवाहित जोड़ों को भी इस नियम के तहत अपने विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। सभी विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने नियमों में संशोधन कर इसके प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करें।

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बैठक में यूसीसी समिति के अन्य सदस्य मनु गौर और सुरेखा डंगवाल, पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार, विशेष प्रधान सचिव अमित सिन्हा, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु और विभिन्न विभागों के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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