वक्फ संशोधन विधेयक: संपत्ति का विवरण वेबसाइट पर देना होगा अनिवार्य

संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) ने वक्फ (संशोधन) विधेयक में 14 संशोधनों को स्वीकृति दी है। इसके तहत पंजीकृत वक्फ संपत्तियों का विवरण अधिनियम लागू होने के छह महीने के भीतर वेबसाइट पर सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा। मुतवल्ली को वक्फ न्यायाधिकरण की संतुष्टि के आधार पर कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार भी संशोधनों में शामिल है।
महत्वपूर्ण बदलाव
- वक्फ संपत्तियों के लिए वेबसाइट पर पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
- वक्फ ट्रिब्यूनल में इस्लामी कानून के विशेषज्ञ को तीसरे सदस्य के रूप में शामिल करना।
- विवादग्रस्त संपत्तियों को वक्फ घोषित करने पर रोक।
- कलेक्टर या वरिष्ठ अधिकारी द्वारा वक्फ संपत्तियों की जांच का प्रावधान।
विरोध और विपक्ष की राय
विपक्षी दलों ने विधेयक के कठोर प्रावधानों को बनाए रखने का पक्ष लिया। उनका तर्क था कि संशोधनों से कानून का मूल स्वरूप कमजोर हो सकता है।
अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान
- वक्फ बोर्ड में कम से कम दो गैरमुस्लिम सदस्यों की अनिवार्यता।
- वक्फ घोषित करने के लिए पांच वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहे व्यक्ति की शर्त।