हरबर्टपुर: कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिल्ला को चुनाव लड़ने की अनुमति
हरबर्टपुर नगर पालिका के अध्यक्ष पद की कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिल्ला चुनाव में भाग ले सकेंगी। नैनीताल हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने उनके नामांकन रद्द करने के आदेश को गलत ठहराते हुए चुनाव लड़ने की अनुमति दी है। हालांकि, चुनाव परिणाम को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखा गया है।
मामले की पृष्ठभूमि
यामिनी रोहिल्ला ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी कि रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) ने उनके नामांकन को जाति प्रमाण पत्र के आधार पर रद्द कर दिया। विकासनगर तहसीलदार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को आरओ ने विवादित माना और इस आधार पर उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए चुनाव में भाग लेने के निर्देश दिए।