उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर विवाद, पथराव और लाठीचार्ज के बाद जिले में धारा 163 लागू

उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर विवाद, पथराव और लाठीचार्ज के बाद जिले में धारा 163 लागू

उत्तरकाशी में गुरुवार को मस्जिद विवाद ने बृहस्पतिवार को बवाल का रूप ले लिया। हिन्दू समजा  के धार्मिक संगठन ने मस्जिद के खिलाफ जनाक्रोश रैली निकाली। पुलिस ने मस्जिद की ओर जाने वाली सड़क पर बैरिकेडिंग लगा दिए, जिससे गुस्साए प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों से भिड़ गए। करीब ढाई घंटे तक गतिरोध की स्थिति बनी रही। इस बीच कहीं से पुलिस की ओर बोतल फेंकी गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। इससे कुछ लोगों ने, जो प्रदर्शन में शामिल नहीं थे, पुलिस पर पथराव कर किया। पथराव और लाठीचार्ज में प्रदर्शनकारी व पुलिस कर्मी सहित 27 लोग घायल हुए हैं। शहर में देर शाम तक तनाव का माहौल बना हुुआ है।

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वहीं, तनाव को देखते हुए जिले में देर शाम से अग्रिम आदेशों तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता(बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी गई है। डीएम डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। निषेधाज्ञा के दौरान पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकजुट होने पर प्रतिबंध रहेगा। सभा और जुलूस प्रदर्शन के साथ ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। धारा 163 के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

Saurabh Negi

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