उत्तराखंड में इस साल नहीं होंगे छात्रसंघ चुनाव, हाईकोर्ट ने याचिका की निस्तारित

उत्तराखंड में इस साल नहीं होंगे छात्रसंघ चुनाव, हाईकोर्ट ने याचिका की निस्तारित
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस साल राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार के शासनादेश के आधार पर यह फैसला सुनाया।

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याचिका देहरादून के सामाजिक कार्यकर्ता महिपाल सिंह द्वारा दाखिल की गई थी। उन्होंने 25 अक्तूबर को प्रकाशित समाचार रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए अदालत में कहा कि राज्य सरकार ने 23 अप्रैल 2024 को एक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया था, जिसमें छात्रसंघ चुनाव 30 सितंबर तक कराने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि, विश्वविद्यालय प्रशासन ने समय पर चुनाव नहीं कराए और शासन से दिशा-निर्देश भी प्राप्त नहीं किए। यह लिंगदोह समिति की सिफारिशों का उल्लंघन है, जिससे छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है।

Saurabh Negi

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