बुलडोजर कार्रवाई पर अवमानना याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने भेजा उच्च न्यायालय

सुप्रीम कोर्ट ने संभल में अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को संबंधित उच्च न्यायालय में जाने का निर्देश दिया। याचिका में दावा किया गया था कि 13 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने बिना पूर्व नोटिस और सुनवाई के बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई थी, लेकिन 10-11 जनवरी 2025 को संभल में याचिकाकर्ता की संपत्ति को बिना नोटिस ध्वस्त कर दिया गया।
न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने याचिकाकर्ता मोहम्मद गयूर की ओर से पेश वकील चांद कुरैशी से कहा कि वे उच्च न्यायालय में याचिका दायर करें, क्योंकि यह मामला वहीं बेहतर तरीके से निपटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर 2024 के अपने आदेश में कहा था कि यदि कोई उल्लंघन होता है, तो संबंधित उच्च न्यायालय इस पर विचार करने के लिए अधिकृत होगा।