मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन अधिनियम की धारा-87 में संशोधन को दी मंजूरी

मंत्रिमंडल ने  उत्तराखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन अधिनियम की धारा-87 में संशोधन को दी मंजूरी

राज्य ब्यूरो, देहरादून। राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति करने का अधिकार सरकार को मिल गया है। इसके लिए मंत्रिमंडल ने गुरुवार को उत्तराखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुविधा) अधिनियम, 2020 की धारा-87 में संशोधन को मंजूरी दी। अधिनियम में उक्त संशोधन के बाद सरकार बोर्ड के अध्यक्ष पद पर पहली बार के लिए या दो कार्यकाल के बीच अंतराल होने या अन्य किसी कारण से पद रिक्त होने की दशा में राज्य सरकार एक बार में सिर्फ एक साल तक ही नियुक्ति कर सकेगी। इस प्रविधान के लिए अधिनियम में धारा 87(1) में खंड-क जोड़ते हुए संशोधन विधेयक पर मंत्रिमंडल ने हामी भरी।

जल जीवन मिशन के ढांचे में दो पदों की वृद्धि

प्रदेश में जल जीवन मिशन के सुचारू संचालन के लिए मिशन के संरचनात्मक ढांचे में दो पदों की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अब ढांचे के पदों की संख्या 97 से बढ़कर 99 हो गई है। इससे पहले बीती दो फरवरी को मंत्रिमंडल की बैठक में मिशन के 97 सदस्यीय ढांचे को स्वीकृति मिली थी। हालांकि मिशन के लिए विभाग ने 129 पदों के ढांचे की सिफारिश की थी, लेकिन वित्त ने इस ढांचे में कटौती कर दी।

97 पदों के ढांचे के प्रविधान का आदेश 

मिशन के लक्ष्य को निर्धारित समय में हासिल करना है, ऐसे में दो पदों में अपर परियोजना निदेशक-तकनीकी और अधीक्षण अभियंता के एक-एक पद बढ़ाए गए हैं।

प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे पद

अपर परियोजना निदेशक के पद सिंचाई या पेयजल व स्वच्छता विभाग में नियमित नियुक्त अधीक्षण अभियंता को प्रतिनियुक्ति या सेवा स्थानांतरण पर तैनात किया जा सकेगा। इसीतरह अधीक्षण अभियंता के पद पर उक्त विभागों में से नियमित नियुक्त अधिशासी अभियंता की प्रतिनियुक्ति या सेवा स्थानांतरण से तैनाती का प्रविधान किया गया है।

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