उत्तराखंड में पांचवें और छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा महंगाई भत्ता

उत्तराखंड में पांचवें और छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा महंगाई भत्ता

उत्तराखंड शासन ने राज्य सरकार और स्वायत्तशासी निकायों और उपक्रमों में तैनात पांचवें और छठे केंद्रीय वेतनमान वाले कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता जारी कर दिया है। महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी दर एक जुलाई 2023 से लागू होंगी। उन्हें एक जुलाई से 31 दिसंबर 2023 तक पुनरीक्षित महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान नकद किया जाएगा। एक जनवरी से भुगतान नियमित रूप से वेतन के साथ होगा। पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की मौजूदा दर 412 प्रतिशत बढ़ाकर 427 प्रतिशत हो जाएगी। इसी तरह छठे वेतनमान की मौजूदा दर 221 प्रतिशत से बढ़ाकर 230 प्रतिशत प्रतिमाह की गई है। अंशदायी पेंशन योजना के कर्मचारियों के पेंशन अंशदान और उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से संबंधित खाते में जमा की जाएगी।

शेष धनराशि नगद भुगतान की जाएगी। यह आदेश विद्यालयी शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के उन सभी शैक्षिक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर लागू होंगे, जिन्हें शासकीय कर्मचारियों की तरह छठा वेतनमान मिल रहा है।

पेंशनरों को भी महंगाई से राहत
राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतनमान आयोग की सिफारिशों के क्रम में पुनरीक्षित (रिवाइज) नहीं हुई है, को भी एक जुलाई 2023 से महंगाई राहत मिलेगी। उनकी महंगाई राहत की मौजूदा दर 221 प्रतिशत है, जिसे बढ़ाकर 230 प्रतिशत कर दिया गया है।

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