देहरादून में मिलावटी पनीर बेचने पर वकील संचालित डेयरी पर एक लाख रुपये जुर्माना

देहरादून में मिलावटी पनीर बेचने पर वकील संचालित डेयरी पर एक लाख रुपये जुर्माना

देहरादून की एक अदालत ने मिलावटी पनीर बेचने के मामले में डेयरी संचालक पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोपी की पहचान अलीशेर कुरैशी के रूप में हुई है, जो पेशे से वकील भी हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

यह मामला अजाबपुर खुर्द स्थित एक डेयरी से जुड़ा है, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग ने निरीक्षण के दौरान पनीर के नमूने लिए थे। प्रयोगशाला जांच में पनीर निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरा और उसे असुरक्षित पाया गया। इसके बाद विभाग की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय में मामला दर्ज किया गया।

पांचवें अपर सिविल जज अमित कुमार की अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि वह वर्तमान में वकालत से आजीविका चला रहा है और आर्थिक स्थिति कमजोर है। आरोपी ने सजा में नरमी की अपील की।

अदालत ने आरोपी को सुधार का अवसर देने के उद्देश्य से जेल भेजने के बजाय आर्थिक दंड लगाया। न्यायालय ने मिलावटी पनीर बेचने पर 80 हजार रुपये और असुरक्षित खाद्य पदार्थ बेचने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही अदालत उठने तक का साधारण कारावास भी सुनाया गया।

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अदालत ने आदेश दिया कि यदि जुर्माने की राशि जमा नहीं की गई तो आरोपी को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

Saurabh Negi

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