दिल्ली चुनाव: मतदान से पहले प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों पर सख्ती
दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग ने प्रिंट मीडिया में राजनीतिक दलों के विज्ञापनों पर सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि 5 फरवरी को होने वाले मतदान से 48 घंटे पहले यानी 4 और 5 फरवरी को किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) की पूर्व अनुमति के बिना विज्ञापन प्रकाशित करने की इजाजत नहीं होगी।
मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने राजनीतिक दलों और मीडिया संस्थानों को इस बारे में पत्र जारी कर सूचित किया है। इसमें कहा गया है कि मतदान के दिन और एक दिन पहले केवल एमसीएमसी से प्रमाणित सामग्री को ही विज्ञापन के रूप में प्रकाशित किया जा सकता है। यह कदम निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।