अब फ्री में मिलेगा वकील – डीएम ऑफिस में निःशुल्क विधिक सहायता केंद्र शुरू

देहरादून – कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए अब जेब हल्की करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देहरादून जिला प्रशासन ने डीएम ऑफिस में निःशुल्क विधिक सहायता केंद्र स्थापित किया है, जहां गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह और सरकारी वकील की सुविधा मिलेगी। यह कदम न्याय व्यवस्था को और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।
हर सोमवार मिलेगा फ्री कानूनी परामर्श
डीएम कार्यालय में हर सोमवार को पैरालीगल वॉलिंटियर्स तैनात रहेंगे, जो जरूरतमंद लोगों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देंगे और उचित सलाह प्रदान करेंगे। जिला अधिकारी सविन बंसल के मुताबिक, जनसुनवाई के दौरान कई ऐसे मामले सामने आए, जहां गरीब और अशिक्षित लोग कानूनी प्रक्रिया को लेकर असमंजस में रहते थे। ऐसे लोगों की मदद के लिए ही यह पहल शुरू की गई है।
गरीबों को मिलेगा न्याय, बिना खर्च उठाए
कई बार आर्थिक तंगी के कारण लोग अदालत में अपनी बात मजबूती से नहीं रख पाते, लेकिन अब निःशुल्क विधिक सहायता केंद्र उन्हें न्याय पाने में मदद करेगा। यदि किसी जरूरतमंद को सरकारी वकील की आवश्यकता होगी, तो वह भी पूरी तरह मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा।
बिना किसी झंझट के मिलेगा न्यायिक समाधान
कानूनी प्रक्रिया से घबराने या अधिक खर्च की चिंता करने की जरूरत नहीं है। डीएम बंसल ने बताया कि यह सेवा जिले में पहली बार शुरू की गई है और इसे आगे और मजबूत बनाया जाएगा। अब गरीब और वंचित वर्ग भी आसानी से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकेंगे।
किन्हें मिलेगा मुफ्त कानूनी परामर्श?
निःशुल्क विधिक सहायता के लिए निम्नलिखित लोग पात्र होंगे:
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अनुसूचित जाति/जनजाति के नागरिक
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संविधान के अनुच्छेद 23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार या बेगारी के शिकार व्यक्ति
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सभी महिलाएँ और बच्चे
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मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति
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घरेलू हिंसा, जातीय हिंसा, दंगे, सूखा, बाढ़, भूकंप जैसी आपदा से प्रभावित व्यक्ति
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औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी मजदूर
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जेलों, नशा मुक्ति केंद्रों, सुधार गृहों, मानसिक अस्पतालों में रह रहे लोग
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भूतपूर्व सैनिक
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हिजड़ा समुदाय के लोग
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वरिष्ठ नागरिक
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एचआईवी/एड्स से पीड़ित व्यक्ति
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जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम हो
कैसे करें आवेदन?
जरूरतमंद लोग मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी परिसर, देहरादून में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, ईमेल ([email protected]) और हेल्पलाइन नंबर (0135-2520873) के जरिए भी संपर्क किया जा सकता है।