13 फरवरी को गोधरा कांड पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में सुनवाई 13 फरवरी को करेगा। जस्टिस जेके माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्पष्ट किया है कि अब इस मामले में आगे कोई स्थगनादेश नहीं दिया जाएगा। यह मामला साबरमती एक्सप्रेस की एस-6 बोगी में आगजनी से जुड़ा है, जिसमें 58 कारसेवकों की मृत्यु हुई थी। यह ट्रेन अयोध्या से लौट रही थी।
इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने 2011 में 31 लोगों को दोषी ठहराया था, जिनमें 11 को फांसी और 20 को उम्रकैद की सजा दी गई थी। हालांकि, 2017 में गुजरात हाई कोर्ट ने 11 दोषियों की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया और 20 दोषियों की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी।
गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, जिसमें उन 11 दोषियों की फांसी की सजा की पुनः मांग की गई है। इसके अलावा, कई दोषियों ने भी गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।
गोधरा कांड के बाद गुजरात में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिससे यह मामला बेहद संवेदनशील बना।