हाईकोर्ट का आदेश, नैनीताल के बीडी पांडे अस्पताल की भूमि से तत्काल प्रभाव से हटाएं अतिक्रमण

हाईकोर्ट का आदेश, नैनीताल के बीडी पांडे अस्पताल की भूमि से तत्काल प्रभाव से हटाएं अतिक्रमण

नैनीताल हाईकोर्ट ने नैनीताल के जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी को बीडी पांडे अस्पताल की भूमि पर हुए अतिक्रमण को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश दिए हैं। चीफ जस्टिस विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मंगलवार को नैनीताल निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक अशोक लाल साह की जनहित याचिका पर यह निर्णय सुनाया है। साह ने कोर्ट में अस्पताल में सुविधाओं को लेकर जनहित याचिका दायर की थी।खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार से अस्पताल की भूमि को तत्काल प्रभाव से खाली करने को कहा है। इससे पहले हुई सुनवाई में खंडपीठ ने सरकार से अस्पताल की भूमि पर हुए कब्जे की विस्तृत जानकारी मांगी थी

मामले के अनुसा, बीड़ी पांडे जिला पुरुष चिकित्सालय में कई स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होने के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि अस्पताल में इलाज कराने के लिए दूर-दूर से मरीज आते हैं, लेकिन उनकी जांच करके हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है।

याचिका में अस्पताल में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई थी। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अस्पताल की 1.49 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश जिलाधिकारी और एसडीएम को दिए हैं। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में 100 से अधिक अतिक्रमण किए गए हैं जिन्हें तत्काल हटाया जाना है।

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