देहरादून में बार के संचालन का समय के नए नियम लागू और हयात रीजेंसी होटल के बार का संचालन भी सीमित
देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल ने आबकारी मैन्यूल के सेक्शन 59 में वर्णित विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले में होटल, रेस्टोरेंट, बार और पब के संचालन समय में बड़ा बदलाव किया है। अब सभी बार सप्ताहांत सहित अन्य दिनों की तरह रात 11 बजे तक ही खुले रहेंगे। इससे पहले सप्ताहांत में 1 घंटे अतिरिक्त संचालन की वर्षों पुरानी प्रथा को समाप्त कर दिया गया है।
हयात रीजेंसी के बार को लेकर भी विशेष निर्णय लिया गया। पहले 24 घंटे संचालन की अनुमति दी गई थी, जिसे अब घटाकर 13 घंटे कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने जनपद में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया। साथ ही, शराब के नशे के कारण बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया।
बोल्ड स्टेप और सख्त कार्यवाही का ऐलान
जिलाधिकारी ने यह स्पष्ट किया कि नियम सभी के लिए समान होंगे और उल्लंघन करने पर प्रशासन एवं पुलिस की सख्त और अक्षम्य कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है।
जिले में यह पहली बार है कि आबकारी मैन्यूल की विशेष शक्तियों का उपयोग कर सप्ताहांत में अतिरिक्त संचालन की अनुमति को समाप्त किया गया है। अब सभी होटल, बार और पब रात 11 बजे तक ही संचालित होंगे। आदेशों के उल्लंघन की स्थिति में कड़ी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
इस निर्णय के बाद जिले में सभी बार लाइसेंसधारकों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित समय सीमा का कड़ाई से पालन करें। यह कदम न केवल दुर्घटनाओं को रोकने में सहायक होगा, बल्कि शांति और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।
हयात रेजीडेन्सी के बार संचालन के मामले में –
देहरादून के राजपुर रोड स्थित पांच सितारा होटल हयात रीजेंसी के बार को अब 12 ।घंटे तक संचालित करने की अनुमति दी गई है। पहले इसे 24 घंटे तक खोलने की अनुमति मिली थी, लेकिन मुख्य आबकारी आयुक्त हरि चंद्र सेमवाल द्वारा जारी नए आदेश के तहत इस समय को घटाकर 12 घंटे कर दिया गया है। अब होटल इसको रात्रि 11 बजे तक ही संचालित कर सकेगा।
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यह संशोधन आबकारी आयुक्त कार्यालय, उत्तराखंड द्वारा अगस्त 2024 में जारी आदेश संख्या 10918/सात लाइ-बार/322/विविध/2024-25 के पुनर्विचार के बाद किया गया है। तत्कालीन जिलाधिकारी की सिफारिश पर बार को 24 घंटे संचालन की अनुमति दी गई थी। लेकिन अब लाइसेंस की शर्तों में बदलाव करते हुए बार संचालन को 12 घंटे तक सीमित कर दिया गया है।
आबकारी विभाग ने सभी संबंधित पक्षों से नए नियमों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है। अब होटल हयात रीजेंसी के बार को निर्धारित समय सीमा के भीतर ही संचालित करना होगा।