कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार देने से पाकिस्तान ने किया इनकार

पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय न्याय न्यायालय (ICJ) के निर्देशों को दरकिनार करते हुए भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार देने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ICJ ने केवल काउंसुलर एक्सेस का आदेश दिया था, न कि अपील की अनुमति देने का। यह बयान उस समय दिया गया जब कोर्ट में सैन्य अदालतों से सजा पाए आरोपियों को अपील का अधिकार देने पर बहस हो रही थी।
दरअसल, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में 9 मई 2023 को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुई हिंसा के मामले में सैन्य अदालत से दोषी ठहराए गए आरोपियों की सुनवाई हो रही थी। कोर्ट में सवाल उठा कि क्या इन आरोपियों को अपील का अधिकार दिया गया है, जबकि कुलभूषण जाधव को ऐसा अधिकार मिला है। इसके जवाब में रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि जाधव को केवल काउंसुलर एक्सेस मिला है, अपील का अधिकार नहीं।
कुलभूषण जाधव भारत के सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी हैं, जिन्हें 2016 में ईरान के चाबहार से अगवा कर पाकिस्तान ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था। 2017 में पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई, जिसके खिलाफ भारत ने ICJ में अपील की। न्यायालय ने सजा पर रोक लगाते हुए पाकिस्तान को सुनवाई की समीक्षा करने और काउंसुलर एक्सेस देने का निर्देश दिया था।