सरसों के तेल में गुणवत्ता की कमी पर तेल निर्माता और रि-पैकेजिंग कंपनी पर जुर्माना
पौड़ी में खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में सरसों के तेल में आयोडीन की मात्रा अधिक पाई जाने पर राजस्थान की एक तेल निर्माता कंपनी पर 2.20 लाख रुपये और उत्तराखंड के छिदरवाला स्थित रि-पैकेजिंग कंपनी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई 2019 में स्वर्गाश्रम जौंक क्षेत्र से लिए गए सरसों के तेल के सैंपल की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीनगर ने 17 मार्च 2019 को स्वर्गाश्रम जौंक क्षेत्र में सुदर्शन आर्युवेदा से श्री जिंदल कच्ची घानी गोल्ड सरसों तेल के 200 एमएल का सैंपल लेकर जांच के लिए राजकीय खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला, रुद्रपुर भेजा था। जांच रिपोर्ट में आयोडीन की मात्रा अधिक पाई गई, जो खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन था।
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विभाग ने दुकानदार और तेल निर्माता कंपनी को दोबारा जांच का अवसर दिया, परंतु उन्होंने आवेदन नहीं किया। इसके बाद विभाग ने एडीएम पौड़ी की अदालत में मामला दर्ज किया। अदालत ने जांच के दौरान पाया कि तेल की गुणवत्ता बनाए रखने में निर्माता और रि-पैकेजिंग कंपनी विफल रहे।
पौड़ी जिला अभिहित अधिकारी एएस रावत के अनुसार, न्याय निर्णायक अधिकारी ईला गिरी की अदालत ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत तेल को अधोमानक घोषित करते हुए निर्माता कंपनी जीआरजी ऑयल एग्रो फूड पार्क, उद्योग विहार, गंगानगर राजस्थान पर 2.20 लाख रुपये और केसी ऑयल मिल एंड ट्रेडर्स छिदरवाला पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना 15 दिन के भीतर जमा न करने पर भू-राजस्व की भांति वसूली की जाएगी।