नए आयकर विधेयक 2025 लोकसभा में पेश, कर कानून को सरल बनाएगा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में आयकर विधेयक, 2025 पेश किया और इसे सदन की प्रवर समिति को भेजने का आग्रह किया। विपक्ष ने विधेयक का विरोध किया, लेकिन सदन ने ध्वनिमत से इसे प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी। यह विधेयक छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा, जिसे समय के साथ जटिल संशोधनों की आवश्यकता पड़ी थी।
वित्त मंत्री ने बताया कि नए विधेयक में “कर निर्धारण वर्ष” और “पूर्व वर्ष” जैसे तकनीकी शब्दों को हटाकर “कर वर्ष” जैसे सरल शब्दों को शामिल किया गया है। साथ ही, मूल्यांकन वर्ष (AY) की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है। नया कानून लागू होने के बाद आयकर प्रक्रिया अधिक सरल और व्यवस्थित होगी।
इस विधेयक में कुल 536 धाराएं और 23 अध्याय हैं, जो 622 पृष्ठों में विस्तृत हैं। सरकार ने इसे मौजूदा आयकर अधिनियम को सरल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे लोकसभा में पेश किया गया।