राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए की दरों में चार फीसदी का इजाफा, आदेश जारी
शासन ने राज्य कर्मचारियों, पेंशनरों-पारिवारिक पेंशनरों के महंगाई भत्ता(डीए) की दरों में चार फीसदी का इजाफा कर दिया है। महंगाई भत्ता की बढ़ी हुई दर का भुगतान एक जुलाई 2023 से होगा। एक जुलाई से 31 दिसंबर 24 डीए का नकद भुगतान होगा। एक जनवरी से यह नियमित वेतन में आएगा। अपर सचिव वित्त गंगा प्रसाद ने इस संबंध में आदेश जारी किए। जारी आदेश के तहत सातवां वेतनमान लेने वाले राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षक संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारियों कार्य प्रभारित कर्मचारियों व यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों डीए बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। बढ़ोतरी के बाद डीए की दर 42 प्रतिशत से 46 प्रतिशत हो जाएगी। आदेश के मुताबिक अंशदायी पेंशन योजना वाले कर्मचारियों के पेंशन अंशदान नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से संबंधित खाते में जमा की जाएगी? शेष धनराशि का नकद भुगतान किया जाएगा। डीए राज्य में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी मिलेगा।