प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी के 227 मामलों में 61 लाख की वसूली

प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी के 227 मामलों में 61 लाख की वसूली

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा, प्रदेश में मिलावटखोरी के 227 मामलों का न्यायालय से निपटारा कर 61 लाख की वसूली गई। त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी रोकने के लिए पुलिस के साथ सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मिलावट की शिकायतों के लिए शुरू किया गया टोल फ्री नंबर 24 घंटे चालू रखें। शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री ने विधानसभा स्थित सभाकक्ष में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक ली। अधिकारियों ने बताया, विभाग की ओर से लगातार मिलावटखोरी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

जनवरी से सितंबर 2023 तक 1506 खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिसमें 207 सैंपल जांच में मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। इन मामलों में फूड सेफ्टी एक्ट के तहत न्यायालय में वाद दायर किए गए। कई न्यायालय से अब तक 227 मामलों का निस्तारण कर 61 लाख रुपये की वसूली की गई।

नकली मावा से बनी मिठाइयों के विक्रय पर रोक लगाने के निर्देश
स्वास्थ्य मंत्री ने कुट्टू का आटा व नकली मावा से बनी मिठाइयों के विक्रय पर रोक लगाने को अफसरों को निर्देश दिए। कहा, मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए अधिक से अधिक खाद्य सैंपल लिए जाएं। शिकायत दर्ज करने के लिए शुरू किए गए फ्री नंबर 18001804246 चालू रखें। साथ ही शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाए।

बैठक में सचिव स्वास्थ्य एवं आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग डॉ. आर राजेश कुमार, डीआईजी पी रेणुका देवी, राज्य औषधि नियंत्रक ताजबर सिंह, संयुक्त आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉ. आरके सिंह, उपायुक्त जीसी कंडवाल, पीसी जोशी सहित अन्य विभागीय एवं पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

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