कांवड़ यात्रा रूट में दुकान मालिकों का नाम लिखने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

कांवड़ यात्रा रूट में दुकान मालिकों का नाम लिखने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरप्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटल, ढाबा, फल और खान पान की दुकानों पर मालिक का नाम लिखने के योगी सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है| कोर्ट ने यूपी सरकार के साथ साथ मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों को भी नोटिस जारी किया है और 26 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई तक कहीं भी दुकानदारों को मालिक या अपने स्टाफ का नाम लिखने की जरूरत नहीं होगी| जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एस वी इन भट्टी की बेंच ने कहा कि कांवड़ियों को वेज खाना मिले इसके लिए फ़ूड सेफ्टी के सक्षम अधिकारी आदेश जारी कर सकते हैं| खाद्य संरक्षण विभाग के अधिकार में पुलिस गेन कानूनी दखल नहीं दे सकती| याचिका दाखिल करने वालों ने इसे संविधान के आर्टिकल 14, 15, 17, और 19(1)(ग) का उल्लंघन बताया है| इन अन्नुछेदों के जरिये धर्म जाती या नस्ल के आधार पर भेदभाव, छुआछूत को गैर कानूनी बताया है| और लोगों को कोई भी व्यापार करने की आजादी मिली है|

कांवड़ यात्रा के रस्ते पर दुसरे धर्म के दुकानदारों से कांवड़ियों के किसी भी वह्जः से संभावित बहस और झगडे की पुराणी घटनाओं के मद्देनजर सरकाओं ने दुकाओं पर मालिकों का नाम लिखवाने का आदेश दिया था|

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