चरस तस्करी में तीन दोषियों को 10 से 15 साल की सजा, देना होगा भारी जुर्माना

चरस तस्करी में तीन दोषियों को 10 से 15 साल की सजा, देना होगा भारी जुर्माना

चंपावत – उत्तराखंड की विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस) अनुज कुमार संगल की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में नैनीताल जिले के तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने हल्द्वानी रानीबाग निवासी सुनील भट्ट को 12 साल, मुक्तेश्वर क्षेत्र के यशोद मेहरा को 15 साल और बिशन मेहरा को 10 साल जेल की सजा दी है। इसके अलावा यशोद पर डेढ़ लाख रुपये और सुनील व बिशन पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

यह मामला अक्टूबर 2020 का है, जब रीठा साहिब पुलिस ने रात करीब आठ बजे धरसों-परेवा रोड पर चेकिंग के दौरान तीनों आरोपियों को पकड़ा था। तलाशी में सुनील के पास से 2 किलो, यशोद के पास से 3 किलो और बिशन के पास से 1 किलो चरस बरामद हुई थी।

मुकदमे के दौरान पुलिस ने सात गवाहों और 40 से अधिक साक्ष्यों को अदालत में पेश किया। जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने अभियोजन पक्ष की पैरवी की। सभी साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।

इसे भी पढ़ें – कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर मुख्यालय रानीखेत में जुटेंगे पूर्व सैनिक, वीर नारियों को मिलेगा सम्मान

इस फैसले को न्यायालय ने समाज के लिए संदेश बताया कि नशीले पदार्थों की तस्करी और इससे जुड़ा अपराध किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

Saurabh Negi

Share